टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (05/04/2023): दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की गई। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विरोध किया था। ईडी की दलीलों पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अपना पक्ष रखा है।
मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कोर्ट में कहा कि “मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई पीएमएलए मामला नहीं बनाया गया है। पीएमएलए की धारा 45 उनके खिलाफ तभी आएगी जब धारा 3 के तहत अपराध बनता है। मनीष सिसोदिया के खाते या उनके परिवार के खाते में एक भी रुपया नहीं आया है। उन्होंने उसके घर पर छापा मारा है, उन्होंने बैंक खातों की जांच की है। वे अपने पैतृक स्थान भी गए। जहां तक धन शोधन अपराध का संबंध है, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है।”
विवेक जैन ने आगे कहा कि “मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करने वाले ईडी के जवाब से यह भी नहीं पता चलता है कि उन्होंने अपराध की किसी भी कार्यवाही को छुपाया है या अपराध की किसी भी कार्यवाही को प्राप्त किया है, या उन्होंने अपराध की आय का अनुमान लगाया है।”
तो वहीं ईडी ने फिर से कहा कि “हम कुछ नए सबूत जुटाने की प्रक्रिया में हैं। कुछ अहम सबूत मिले हैं, जिनकी अभी तलाश की जा रही है।”
आपको बता दें कि दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था।