टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (11 सितंबर 2022)
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि “मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक जा चुका है,
अब दोबारा ना उठाएं।”
ज्ञात हो कि उच्चतम न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।
वर्तमान दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित की गई याचिकाओं से अलग करने का प्रयास किया, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनकी याचिका में अग्निपथ योजना शुरू करने के विरोध में जांच करने की मांग की गई है।
“यह सार्वजनिक संपत्ति के विनाश पर केंद्रित है”
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा” चिंता न करें सरकार इससे निपटेगी”।।