टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (3 मई 2022): कोरोना टीकाकरण को लेकर उच्चतम न्यायालय ने डदिया बड़ा फैसला, न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आप टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
केंद्र सरकार के टीकाकरण नीति को न्यायालय ने ठहराया सही
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने सोमवार को यह अहम फैसला सुनाया।साथ ही पीठ ने केंद्र सरकार के टीकाकरण की नीति को सही ठहराया।
क्लीनिकल ट्रायल आंकड़ा जारी करने के आदेश
न्यायालय ने यह आदेश टीकाकरण आंकड़े और टीके को जरूरी बनाए जाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। साथ ही सरकार को क्लीनिकल ट्रायल आंकड़ा जारी करने के लिए भी कहा है।
शारिरिक स्वायत्तता जीने का मौलिक अधिकार है
अदालत की राय है कि शारिरिक स्वायत्तता जीने के मौलिक अधिकार के तहत आती है।अदालत के पास वैज्ञानिक सबूतों पर फैसला करने की विशेषज्ञता नहीं है।।