टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (9/03/2022): दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने इस साल अप्रैल में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में रात 8:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक यानी 12 घंटे का कैंपेन कर्फ्यू लगाया है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक बैठक नुक्कड़ सभाओं और रैली पर प्रतिबंध नहीं कर सकता है। साथ ही बिना अनुमति के बाइक या साइकिल रैली पर प्रतिबंध है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आचार संहिता के दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार, दिल्ली नगर निगम चुनाव में मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 होगा जबकि गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 5 होगा। वहीं, नुक्कड़ सभा में अधिकतम 50 लोग शामिल हों सकते हैं। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार अधिकतम पांच वाहनों का प्रयोग कर सकता है।
बता दे कि दिल्ली नगर निगम के तीनों निगमों में 272 वार्ड है जिस पर चुनाव होना है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को सभी अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक किया था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगा। चुनाव में कोई भी सार्वजनिक आयोजन करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।