नई दिल्ली. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने गुरुवार को यहां वर्ष 2006 में घरेलू नौकरानी अंजलि के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में व्यापारी मनिंदर सिह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराया. अभियोजन पक्ष के वकील जे.पी. शर्मा ने कहा, न्यायालय निठारी कांड के इस नौवें मामले में शुक्रवार को सजा सुनाएगा.
गौरतलब हो कि नोएडा के निठारी गांव में 2005 में कई बच्चे लापता हो गए थे. उस वर्ष दिसंबर में पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर के बंगले पर छापा मारा था और उसे तथा उसके घरेलू नौकर कोली को गिरफ्तार कर लिया था. कोली के बंगले के पिछवाड़े से और पास के नाले से कुछ हड्डियां बरामद हुई थीं. राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.
जिसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जुलाई 2014 में उसकी दया याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया और उसके बाद उसे फांसी पर चढ़ाने की न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई. लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कोली की फांसी को आजीवन कारावास में बदलने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की. उसके बाद न्यायालय ने कोली की फांसी पर रोक लगा दी थी.
आईएएनएस इनपुट