नई दिल्ली. दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पटाखा बेच रहे दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है. 40 वर्षीय ये दुकानदार मंगोलपुरी में ही एक मोबाइल रीचार्ज शॉप भी चलाता है. वहीं, लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिसवालों को भी सस्पेंड कर दिया गया है.
अक्टूबर की 8 तारीख को आए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में 31 अक्टूबर तक पटाखे नहीं बिकेंगे. दरअसल 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी. हालांकि इस वर्ष 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त आदेश को अस्थायी तौर पर वापस लेते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी थी.
पटाखा विक्रेताओं पहुंचे थे कोर्ट
कोर्ट के फैसले के खिलाफ पटाखा विक्रेताओं ने अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा विक्रेताओं की मांग पर आदेश में संशोधन से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमें पता है कि दीपावली पटाखा मुक्त नहीं होने वाली, लोग पटाखे जलाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम अपने आदेश में बदलाव करते हैं तो यह आदेश की आत्मा के खिलाफ होगा.
कोर्ट ने कहा कि हमें पीड़ा है कि कुछ लोग इसे साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे है. जस्टिस सिकरी ने कहा कि सबको पता है कि मैं कितना धार्मिक हूं. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि 11 बजे के बाद पटाखें नहीं छोड़े जाएं.