अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए करनी होगी काफी मशक्‍कत

अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए करनी होगी काफी मशक्‍कत, लागू होंगे नए नियम, जानें सबकुछ

सड़क पर आपकी और साथ में चलने वाले लोगों की सुरक्षा (Road Safety) को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनाने की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है. नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले अप्‍लाई करने वाले को वीडियो ट्यूटोरियल (Video Tutorial) दिखाया जाएगा. ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) के एक महीने पहले दिखाए जाने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी. इसके अलावा आवदेन की दुर्घटना पीड़ित परिवार के साथ बातचीत भी कराई जाएगी ताकि सड़क पर अपनी और दूसरों की जिंदगी की अहमियत का अहसास कराया जा सके.

ट्रैफिक रूल्‍स तोड़े तो करना पड़ेगा सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स
नए नियम नवंंबर 2021 से लागू होंगे. नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ने ट्रैफिक रूल्स (Traffic Rules) को तोड़ा तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स पास करना पड़ेगा. आपको इस रिफ्रेशर कोर्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा. इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर के आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके. केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) अब सेफ ड्राइविंग को लेकर सख्त होने वाला है. दोपहिया वाहनों के बिना हेलमेट लगाए और पुलिस से मिलकर टोल क्रॉस करने वालोंको चिह्नित करने के लिए मंत्रालय एक सिस्टम शुरू करने वाला है. इसमें बिना हेलमेट लगाए बाइक सवारों की फुटेज शेयर की जाएगी और उनका चालान काटा जाएगा.

केंद्र सरकार लोगों को रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक करने के लिए ये नियम ला रही है. आंकड़ों के अनुसार, 2019 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 44,666 दोपहिया चालकों की मौत हुई थी. इसमें से 80 फीसदी चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था. रिपोर्ट के अनुसार, नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर चुके लोगों के लिए सेफ्टी सर्टिफिकेशन कोर्स को आने वाले कुछ दिनों में नए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में शामिल किया जा सकता है. हालांकि, सरकार की तरफ से अब तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.