टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (18 नवंबर, 2024): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताई है और इस पर दिल्ली सरकार से सख्त सवाल किए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति अब ‘गंभीर’ हो गई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर होने पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए कि बिना कोर्ट की अनुमति के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्तर 4 को हटाया न जाए। कोर्ट ने कहा, “प्रदूषण को लेकर स्थिति गंभीर है,” और इसे तत्काल नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जब AQI 300 से ऊपर था, तो ‘ग्रेप 3’ क्यों लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “AQI 300 से ऊपर होते ही ग्रेप 3 लागू क्यों नहीं किया?, ग्रेप 3 लागू करने के लिए 3 दिन इंतजार क्यों किया?”
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदूषण नियंत्रण में हुई ढिलाई पर सवाल उठाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बिना अनुमति के ग्रेप 4 को न हटाया जाए।
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