टेन न्यूज नेटवर्क
उत्तराखंड (12 नवंबर 2024): उत्तराखंड राज्य सरकार ने पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के वित्त विभाग ने पेंशन और पारिवारिक पेंशन के नियमों में बदलाव करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह निर्णय पेंशनरों को उनके सेवानिवृत्त जीवन में वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
समिति का गठन:
इस निर्णय के तहत, एक समिति का गठन किया गया है जो पेंशनरों के सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के लिए काम करेगी। समिति का मुख्य कार्य पेंशन के एक भाग का राशिकरण (कम्यूटेशन पेंशन) की कटौती अवधि को कम करने और पेंशन में वृद्धिवृद्धि के नए प्रावधानों की समीक्षा करना है। समिति में प्रमुख रूप से निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:
1. अध्यक्ष: निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखंड, देहरादून
2. सदस्य: सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा नामित अपर सचिव
3. सदस्य सचिव: अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखंड, देहरादून
नई पेंशन सुविधाएं:
समिति द्वारा समीक्षा के बाद जो नए प्रावधान सामने आ सकते हैं, उनमें पेंशनरों को अधिक वित्तीय लाभ देने का प्रावधान है।
1. कम्यूटेशन पेंशन की कटौती अवधि में कमी: वर्तमान में पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन पेंशन की एक निश्चित कटौती अवधि से गुजरना पड़ता है, जिसे अब कम किया जाएगा।
2. वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि: 65 वर्ष से 70 वर्ष तक के पेंशनरों को 5 प्रतिशत, 70 वर्ष से 75 वर्ष तक के पेंशनरों को 10 प्रतिशत, और 75 वर्ष से 80 वर्ष तक के पेंशनरों को 15 प्रतिशत अधिक बेसिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाएगी। समिति को 30 दिनों के भीतर अपनी संस्तुति सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।
उल्लेखनीय है कि इस फैसले से राज्य के पेंशनरों को न केवल बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की कठिनाईयों में भी कुछ राहत मिल सकेगी। सरकार का यह कदम पेंशनरों के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।
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