टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (08 नवंबर, 2024): सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में पहचान देने के फैसले को बरकरार रखा है, और इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिया गया आदेश पलट दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अपनी अल्पसंख्यक पहचान बनाए रखने की अनुमति मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि AMU, जो मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था, को अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकार प्राप्त हैं, और इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा न देने का आदेश दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एएमयू को इस दर्जे को बनाए रखने की सहमति मिल गई है।
इस फैसले के बाद, मुस्लिम समुदाय और शिक्षा क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। एएमयू के पक्ष में यह फैसला राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है।।
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