टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (6 नवंबर 2024): दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यमुना इतनी अधिक प्रदूषित है कि उसमें घुसने वाले व्यक्ति के लिए यह स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन सकता है, और ऐसा व्यक्ति गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है।
दिल्ली सरकार ने कोर्ट के सामने यह दावा किया कि यमुना के किनारे 1,000 से अधिक घाट तैयार किए गए हैं, जहां छठ पूजा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। विशेष रूप से ईस्ट दिल्ली में 35 घाट तैयार किए गए हैं, जिन पर पूजा के आयोजन की पूरी तैयारी की गई थी।
हालांकि, अदालत ने इस मामले में यमुना के जलस्तर और प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए इस वर्ष छठ पूजा के लिए घाटों पर जाने की अनुमति नहीं दी। अदालत ने यह भी माना कि यमुना के जल में अत्यधिक प्रदूषण के कारण नदी में नहाना स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है।
इस आदेश से उन लाखों भक्तों को निराशा हुई है, जो हर साल छठ पूजा के दौरान यमुना में स्नान करने के लिए नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं।।
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