टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली ( 1 नवंबर 2024): कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र की पुलिस और पीसीआर वैन के स्टाफ ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रहे दो अशोक लीलैंड ट्रकों को रोका, जिनमें 433 भेड़ और बकरियां ओवरलोड पाई गईं। इस कार्रवाई के तहत चार व्यक्तियों, जिनमें दोनों ट्रक चालक शामिल हैं, के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11.1 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई।
30 अक्टूबर 2024 को एएसआई अमरजीत सिंह और हवलदार विजय आपातकालीन ड्यूटी पर थे। उनका नेतृत्व इंस्पेक्टर प्रशांत यादव, एसएचओ/थाना कश्मीरी गेट और श्री शंकर बनर्जी, एसीपी/कोतवाली उप-मंडल के मार्गदर्शन में हो रहा था। सुबह 4:00 बजे, एक पीसीआर कॉल मिली कि दो ट्रक, जिनके नंबर RJ-10G-XXXX-III और RJ-10G-XXX-II हैं, कश्मीरी गेट से सीलमपुर की ओर जा रहे हैं और उनमें भेड़-बकरियां लदी हुई हैं। सूचना मिलते ही एएसआई अमरजीत सिंह और एचसी विजय तुरंत मौके पर पहुंचे और पीसीआर मोबाइल पेट्रोलिंग वैन (कॉल साइन: सुगर-15) की मदद से ट्रकों का पीछा किया और उन्हें मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5, कश्मीरी गेट के पास रोक लिया।
दोनों ट्रकों की जांच की गई और वे पूरी तरह से भेड़ और बकरियों से भरे हुए पाए गए। हालांकि, पीसीआर कॉल करने वाला व्यक्ति मौके पर नहीं मिला। ट्रक चालकों की पहचान महेंद्र (38 वर्ष) और सुरेंद्र कुमार (38 वर्ष) के रूप में हुई। इनके साथ सद्दाम (25 वर्ष) और केशर सिंह (45 वर्ष) नामक दो अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने राजस्थान के विभिन्न स्थानों से भेड़-बकरियों को ट्रकों में भरकर गाजीपुर मंडी, दिल्ली ले जाने के लिए ट्रकों को किराए पर लिया था। दोनों ट्रक राजस्थान निवासी बाबू खान के स्वामित्व में थे। अधिक किराया बचाने के लिए उन्होंने ट्रकों को क्षमता से अधिक भेड़-बकरियों से भर दिया था।
विधि के अनुसार, एक सामान्य ट्रक में 40 भेड़ या बकरियों को ही परिवहन किया जा सकता है और बड़े ट्रकों में अलग-अलग पिंजरे और उचित दूरी के साथ ही जानवरों को ले जाया जा सकता है। आरोपियों द्वारा क्षमता से अधिक भेड़-बकरियों को लादने से उन्हें अत्यधिक कष्ट पहुंचा। इसके चलते आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11.1 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। सभी भेड़-बकरियों का मेडिकल परीक्षण टीस हजारी, दिल्ली स्थित डीएसपीसीए में कराया गया और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें जुर्माने के साथ अभियोजन का सामना करना पड़ा।।
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