टेन न्यूज नेटवर्क
लखनऊ (26 अक्टूबर 2024): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव (परिवहन) वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी उस शासनादेश पर रोक लगा दी है, जो निजी क्षेत्र में स्थापित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के संचालन और मान्यता के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को लागू करता था।
“यूपी मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन” ने इस शासनादेश के खिलाफ रिट दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि यह नियमों का उल्लंघन है। इस शासनादेश के अनुसार, जिन जनपदों में सरकारी संस्थान खोले जाने थे, वहां पहले से चल रहे मोटर ड्राइविंग स्कूलों में प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था।
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी SOP के कई बिंदु केंद्रीय मोटरयान अधिनियम और नियमावली के खिलाफ हैं। कोर्ट ने 25 अक्टूबर को इस शासनादेश को निरस्त कर दिया, जिससे मोटर ट्रेनिंग स्कूलों को राहत मिली है।।
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