Delhi News: जंतर मंतर पर जुटेंगे दिल्ली देहात के हजारों किसान, जानें क्या है उनकी मांगे ?

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (15 सितंबर 2024): दिल्ली देहात (Delhi Dehat) के गांवों के निवासी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर आज यानी 15 सितंबर को जंतर मंतर (Jantar- Mantar) पर महापंचायत करेंगे। पालम- 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी (Chaudhary Surendra Solanki) के नेतृत्व में खाप पंचायत आयोजित की जाएगी जिसमें दिल्ली देहात के अलग अलग गांवों के लोग भारी संख्या में जुटेंगे और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे।

आपको बता दें कि चौधरी सोलंकी के नेतृत्व में पिछले वर्ष भी महापंचायत (Mahapanchayat) कर दिल्ली के किसानों और ग्राम वासियों ने अपनी समस्याओं को प्रखरता पूर्वक रखा था। अब 15 सितंबर को दिल्ली के गांव में लंबित समस्याओं के समाधान के लिए एक बार फिर सभी ग्रामीण और किसान जंतर मंतर पर जुटने वाले हैं। अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर ग्रामीण इस बार वर्षों से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए आरपार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब इन मुद्दों का समाधान हमारे लिए अस्तित्व का सवाल है, उनका कहना है कि शहरी क्षेत्र की तुलना में दिल्ली के गांव बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं और दूसरी तरफ अन्य स्थानों पर सौंदर्यीकरण अभियान की पहल की जा रही है जबकि गांव के जल निकायों और साहिबी नदी की स्थिति भी दयनीय है जो पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गई है।

क्या है किसानों की मांग

दिल्ली देहात के किसान 15 सितंबर को महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं:

•दिल्ली के गांव में बंद पड़ी भूमि म्यूटेशन की प्रक्रिया को दोबारा बहाल करना।

•धारा 74/4 के तहत भूमि आवंटित करने वाले गरीब किसानों को मालिकाना हक।

•जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें सरकारी योजना के अनुसार वैकल्पिक भूमि आवंटित किया जाए।

•सरकार की स्वामित्व योजना के तहत बिना किसी स्टांप ड्यूटी के ग्रामीणों को पैतृक संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाए।

•डा नीति 2041, मास्टर प्लान के अधिसूचना, संशोधित भूमि पूलिंग नीति और गांव को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

•धारा 81 और 33 को रद्द किया जाना चाहिए और धारा 81 के तहत दर्ज मामले वापस लिए जाने चाहिए।

•सीलिंग और तोड़फोड़ अभियान को रोका जाना चाहिए।

•गांवों में एमसीडी का हास्य बंद किया जाए, गांव में तुरंत मीटर लगाया जाए।

•पूर्व में भर्ती किए गए होमगार्ड को हटाने के आदेश वापस लिए जाएं और उन्हें 60 वर्ष की आयु तक आवश्यक सुविधाएं और लाभ देकर सेवा में रखा जाए।