Delhi News: यातायात जुर्माना पर 50 फीसदी की छूट, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (12 सितंबर 2024): दिल्ली वासियों की सुविधा के लिए और यातायात जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अदालतों और परिवहन विभाग पर बोझ कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने चालान राशि में 50 फ़ीसदी छूट देने की घोषणा की है। इन चालानों में मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात संबंधी अपराध शामिल हैं।

इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिन के भीतर और बाद में जारी किए गए नए चालान के 30 दिन के भीतर चालान का निपटारा किया जाना आवश्यक होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं- 177, 178(1)या(2), 178(3)(ए), 178(3)(बी), 179(1) या (2), 180, 181, 182(1), 182( 2), 182ए(1), 182ए(3), 182ए(4), 182बी, 183(i), 183(ii), 184, 186, 189, 190(2), 192(1), 192ए, 194( 1), 194(2), 194ए, 194बी (1)&(2), 194सी, 194डी, 194ई, 194एफ (ए) और (बी), 196 और 198 में तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों पर यह लागू होगा। इसका उद्देश्य लोगों को जुर्माना की राशि जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से बचा जा सके।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport Minister Kailash Gahlot) ने सोशल मीडिया मंच एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए कहा कि, “दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए तथा यातायात जुर्माने के निपटारे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान राशि को 50% करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है। चालान होने के 90 दिनों के भीतर चालान राशि के भुगतान के मामलों में, या इस नियम की अधिसूचना के बाद जारी किए गए चालानों के लिए 30 दिनों के भीतर भुगतान की स्थिति में यह लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों के जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए समर्पित है।”

 

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