Delhi News: एलजी विनय सक्सेना की बढ़ी शक्तियां, राष्ट्रपति के आदेश के बाद लगी मुहर

रिपोर्ट: रंजन अभिषेक

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (04 सितंबर 2024): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) के आदेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली के एलजी राजधानी में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों को बना या नियुक्त कर सकते हैं। इस मामले में गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम ,1991 के तहत लिया गया है।

एलजी के शक्तियों में इजाफा

बता दें कि पहले ये सभी शक्तियां दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पास थे, अब केंद्र सरकार ने ये सभी अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए हैं। इस निर्णय के बाद यह तय माना जा रहा है कि दिल्ली की सियासत फिर एकबार गरमाने वाली है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को संसद की ओर से दिल्ली के लिए बनाए गए कानूनों के तहत अहम फैसला लिया है।

एलजी को मिली ये शक्तियां

गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण,बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति एलजी को दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दिए हैं। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लिया, मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राष्ट्रपति ने सक्सेना को यह अधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम , 1991 के तहत दिए हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए और अगले आदेशों तक उक्त अधिनियम की धारा 45डी के खंड (क) के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।।

 

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