दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृजभूषण शरण सिंह से पूछा – किस आधार पर FIR रद्द करने की मांग

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (29 अगस्त 2024): दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) से गुरुवार को पूछा कि वे किस आधार पर अपने खिलाफ महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामले में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय हो चुके हैं और ट्रायल कोर्ट अभियोजन के साक्ष्य दर्ज कर रही है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा (Neena Bansal Krishna) ने सिंह की ओर से पेश एडवोकेट राजीव मोहन को इस बाबत शॉर्ट नोट बनाकर कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने किया।।


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