Delhi News: MCD के नए फरमानों को लेकर थिएटर ग्रुप्स एवं कलाकारों में नाराजगी, जानें पूरा मामला

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (06 अगस्त 2024): दिल्ली में सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े कलाकारों एवं थिएटर ग्रुप्स के बीच गुस्से का माहौल है। एमसीडी द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब किसी भी ऑडिटोरियम में संगीत या नृत्य जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कलाकारों को ₹1000 का शुल्क अदा करना होगा और फॉर्म भरना होगा। कलाकारों का कहना है कि यह जिम्मेदारी सभागार के मालिक की होनी चाहिए, न कि किराए पर लेने वाले कलाकारों की।

अस्मिता थिएटर के प्रमुख अरविंद गौड़ ने इस आदेश को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि नाटक के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जैसे कानूनों को बदलने की जरूरत है और ₹1000 प्रति शो के शुल्क को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। वे सुझाव देते हैं कि परफॉर्मिंग लाइसेंस को भोजन और आवास के पोर्टल से हटा दिया जाए और नाटक करने वालों पर 18% जीएसटी की दर पर पुनर्विचार किया जाए। गौड़ ने यह भी कहा कि कानून बनाने से पहले इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से परामर्श किया जाना चाहिए। कलाकारों का कहना है कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट एक अनैतिक कानून है जो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। वे यह भी मानते हैं कि विभिन्न विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण थिएटर और सांस्कृतिक समूहों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इस विषय पर टेन न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने एमसीडी के कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा फोन का कोई जवाब नहीं दिया गया।।

 

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