रंजन अभिषेक (संवाददाता)
टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (05 अगस्त 2024): Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाला मामले में CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दी है। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि CBI ने बिना किसी उचित कारण के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है।
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार (05 अगस्त 2024) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की थी।
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को CBI ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां पर पहले ही ED द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग के मामले में वे न्यायिक हिरासत में थे।।
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