टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (31 जुलाई 2024): दिल्ली में अवैध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर क़ानूनी क़दम उठाने का फ़ैसला किया है। इस नए क़ानून के तहत सभी कोचिंग संस्थानों को ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, मनमानी फ़ीस पर पाबंदी लगेगी, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगेगी, और शिक्षकों की योग्यता सहित अन्य महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने को बाध्य किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री आतिशी ने बताया कि यह क़ानून देशभर में फैली कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अबतक कोई केंद्रीय क़ानून इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। इस पर सरकार ने एक विशेष कमिटी का गठन किया है, जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारी और छात्र भी शामिल होंगे। इस मुद्दे पर दिल्ली के लोगों से आतिशी ने फ़ीडबैक लेने के लिए coaching.law.feedback@gmail.com पर इमेल भेजने की अपील की है।
राजेंद्र नगर हादसे पर एक्शन
इसके साथ ही, राजेंद्र नगर में हाल ही में हुए एक हादसे के बाद, जिसमें तीन युवकों की मृत्यु हो गई थी, वहाँ की कोचिंग संस्थान के अवैध बेसमेंट में पानी भरने की वजह से, एमसीडी ने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद बुलडोज़र के ज़रिए कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अंक्रोचमेंट की सभी सामग्रियों को हटा दिया गया है।
मेयर शैली ओबरॉय ने इसके अलावा बताया कि अंतरिम जाँच के आधार पर जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया गया है और असिस्टेंट इंजीनियर को तुरंत सस्पेंड किया गया है। उन्होंने बताया कि अबतक 30 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट सील गए हैं और 200 को नोटिस दिए गए हैं।।
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