रंजन अभिषेक ( संवाददाता)
टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (28 जून 2024): कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से सांसद बने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में उनकी नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। पीआईएल में उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए कहा गया है कि राहुल गांधी भारत नहीं ब्रिटेन के नागरिक हैं। इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। मामले की अगले हफ्ते तक सुनवाई हो सकती है।
कौन हैं एस विग्नेश शिशिर, जिन्होंने दायर की याचिका
एस विग्नेश शिशिर मूल रूप से कर्नाटक के निवासी हैं और इन्होंने ही जनहित याचिका दायर की है। दायर याचिका में इन्होंने मांग की है कि लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में कार्य करने की अनुमति तब तक ना दें जबतक गृह मंत्रालय की तरफ से उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता। याचिका में उन्होंने यह भी पूछा है कि राहुल गांधी किस कानूनी अधिकार से लोकसभा के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उठाए थे सवाल
यह कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा सुर्खियों में है। पहले भी यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है, राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। इनके नाम ब्रिटेन में एक कंपनी रजिस्टर्ड है।
स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए दो पत्र लिखे थे, पहला पत्र उन्होंने 21 सितंबर 2017 को लिखा था , तब इस पत्र को तवज्जो नहीं मिली थी और दूसरा पत्र इन्होंने 29 अप्रैल 2019 को लिखा। इस पत्र में स्वामी ने लिखा कि “2003 में ब्रिटेन में एक कंपनी बनाई गई थी। कंपनी का नाम था बैकऑप्स लिमिटेड। कंपनी का पता था 51 साउथगेट स्ट्रीट, विचेंस्टर, हैंपशायर SO239EH, इस कंपनी के डायरेक्टर थे राहुल गांधी। 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को कंपनी की ओर से फाइल किए गए रिटर्न में राहुल की जन्मतिथि 19 जून 1970 और नागरिकता ब्रिटिश लिखी हुई थी।”
भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान
आपको बता दें कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसके तहत भारत सरकार अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करती है और किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के बाद स्वत: ही भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है।।
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