टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (21 जून 2024): दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जब तक ईडी की रोक संबंधी अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक आदेश पर रोक रहेगी।
अदालत ने ईडी की रोक संबंधी अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि दो-तीन दिन में आदेश पारित कर दिया जाएगा।।
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