रंजन अभिषेक (संवाददाता)
टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (11 जून 2024): सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य मानकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा -स्नातक’ ( NEET UG) 2024 फिर से कराने के लिए अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है।
बता दें कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सफल अभ्यर्थियों को MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। NEET UG 2024 की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे।
शीर्ष अदालत ने शिवांगी मिश्रा एवं अन्य द्वारा दाखिल याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न कर NTA को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि NEET UG 2024 में गड़बड़ी की गई और प्रश्नपत्र लीक होने के मामले भी सामने आए हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने NTA से कहा कि ” यह इतना आसान नहीं है, आपने जो किया है वह पवित्र है, पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए।”
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया। हालाकि शीर्ष अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 8 जुलाई को तय कर दी। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।”
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