टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (10 अप्रैल 2024): सर्वोच्च न्यायालय ने योगगुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के पतंजलि आयुर्वेद के विवादित विज्ञापन से जुड़े मामले में दूसरे माफीनामा को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से पेश वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी को कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के मामले में योगगुरु रामदेव और बालकृष्णन की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय का रुख इस मामले पर सख्त हो गया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि, तीन बार आदेशों की अनदेखी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन मजाक नहीं है, अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रामदेव की तरफ से दिए गए बिना शर्त माफीनामे को अस्वीकार कर दिया है।
बिना शर्त माफीनामा कोर्ट ने किया अस्वीकार
पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज रामदेव और बालकृष्णन पेश हुए। इस केस की सुनवाई के दौरान न्यायधीशों का रवैया बाबा रामदेव के खिलाफ काफी सख्त रहा। सुप्रीम कोर्ट की जजों की पीठ ने कहा कि इस मामले में कोर्ट के आदेशों की तीन बार आप लोगों ने अवमानना की है। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई मजाक नहीं है, साथ ही उन्होंने रामदेव के माफीनामे को भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। कोर्ट ने कहा कि यह हलफनामे में भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से माफीनामा नहीं देना चाहिए था।।
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