अरविंद केजरीवाल पर विपक्ष हुआ हमलावर, नैतिक पराजय स्वीकार करें केजरीवाल

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (09 अप्रैल 2024): दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में जेल के अंदर बंद अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट से केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणियां करते हुए याचिका ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा ‘ED की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं।’

कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ED द्वारा गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुआ आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो विस्तृत आदेश दिया है, वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुंह पर कानून का सख्त तमाचा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री को एक अभियुक्त के रूप में मानते हुऐ अधिकारों की आपेक्षा करने की निंदा की है। अदालत ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते किसी विशेष व्यवहार की आशा न करें। अब यह बहुत स्पष्ट है कि ED की अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आदेश वैध है और तथ्यों पर आधारित है।

दिल्ली के लोग आज शर्मिंदगी महसूस कर हैं कि उनके मुख्यमंत्री न केवल एक शराब के घोटाले के अभियुक्त हैं बल्कि वह एक भगोड़े के रूप में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जमानत की उम्मीद से भाग रहे हैं। सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल आज उन माताओं और बहनों की बददुआओं के नतीजे का सामना कर रहे हैं जिनके परिजनों को भाईयों को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब की ओर धकेला।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि अब समय आ गया है कि केजरीवाल नैतिक पराजय को स्वीकार करें और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें।।

 

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