टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (29 मार्च 2024): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार की ओर से आवंटित की गई जमीन पर संचालित होने वाले निजी स्कूल बिना शिक्षा निदेशालय की अनुमति के ट्यूशन फीस नहीं बढ़ा सकते। अगर वो अपने स्कूल की फीस बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षा निदेशक की अनुमति लेनी होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में गुरुवार को एक आदेश पत्र जारी किया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि डीएसईएआर, 1973 की धारा 17 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि दिल्ली में कोई भी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, शिक्षा निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना फीस नहीं बढ़ाएगा।
शिक्षा निदेशालय ने आगे कहा है कि अब, इसलिए, सभी स्कूलों के प्रमुख/निजी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधक, जिन्हें भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा फीस में वृद्धि के लिए शिक्षा निदेशक की पूर्व स्वीकृति लेने की शर्त पर भूमि आवंटित की गई है, को निर्देश दिया जाता है कि वे शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए ट्यूशन फीस/फीस में वृद्धि के लिए शिक्षा निदेशक की पूर्व स्वीकृति के लिए अपने प्रस्ताव, यदि कोई हों, 1 अप्रैल 2024 से निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करें और उसमें उल्लिखित रिटर्न और दस्तावेज 15 अप्रैल 2024 तक अपलोड करें। किसी भी अधूरे प्रस्ताव को पर खारिज कर दिया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय ने कहा कि स्कूलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की निदेशक द्वारा इस ओर से अधिकृत किसी अधिकारी या टीम के माध्यम से जांच की जाएगी। यदि विद्यालय द्वारा इस आदेश के अनुसार कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो विद्यालय ट्यूशन फीस/फीस में कोई वृद्धि नहीं करेगा। ऐसे विद्यालयों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे शिक्षा निदेशक द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने तक कोई फीस न बढ़ाएँ। बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी फीस में वृद्धि के संबंध में किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा तथा विद्यालय के विरुद्ध वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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