बड़ी खबर: दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं!, कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (28 मार्च 2024): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत खत्म होने पर आज यानी गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। इससे पहले ईडी ने कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी।

ईडी ने रिमांड मांगते हुए कहा कि एक मोबाइल फोन (गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी का) का डेटा निकाला गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि, 21 मार्च, 2024 को अरविंद केजरीवाल के परिसर में तलाशी के दौरान जब्त किए गए अन्य 4 डिजिटल उपकरणों (जो खुद गिरफ्तार व्यक्ति के हैं) से डेटा अभी निकाला जाना बाकी है क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति ने अपने वकीलों से परामर्श करने के बाद पासवर्ड/लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करने के लिए समय मांगा है।

अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई पर उनके वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि “केजरीवाल ने स्वीकार किया कि वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उन्हें हिरासत में रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। हमने अदालत से कहा कि हम उन आधारों का विरोध करते हैं जिन पर रिमांड की मांग की जा रही है। अदालत अब रिमांड देगी क्योंकि उन्होंने अदालत के समक्ष स्वीकार कर लिया है।”

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च 2024 को उनके आवास से 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।।

 

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