इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी मदरसा कानून को बताया असंवैधानिक

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (22 मार्च 2024): इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए।

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया है ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। वहीं यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तियार अहमद जावेद का कहना है कि विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद आगे के निर्णय के बारे में कुछ कहा जा सकता है।

 

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