दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा देने से किया इनकार

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (21 मार्च 2024): दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 9वीं बार समन भेजते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज यानी गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन पूछताछ से पहले उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक नई याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि ईडी को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाए।

 

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