आप नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज होने पर आतिशी बोली- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (19 मार्च 2024): सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। इसके बाद एक बार फिर वह तिहाड़ जेल में लौट आए हैं। बता दें कि कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को जमानत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज किए जाने पर आप नेता आतिशी ने कहा कि “हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन सम्मान के साथ हम उस फैसले से असहमत भी हैं। सत्येन्द्र जैन के खिलाफ पूरे मामले में, उस अवधि के दौरान, उनके पास उन कंपनियों में कोई स्वामित्व नहीं था, उनकी पत्नी के पास एक छोटी सी शेयरधारिता थी, इसलिए वह या उनके परिवार के सदस्य उस समय कंपनी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं हो सकते थे।”

आतिशी ने कहा कि “उनके खिलाफ यह मामला कुछ हवाला ऑपरेटरों के बयानों पर आधारित है। कुछ हवाला ऑपरेटर अभी भी खुले घूम रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि यह पूरा मामला AAP के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध है और अरविंद केजरीवाल सरकार के अच्छे काम को रोकने की कोशिश है। सत्येंद्र जैन की तबीयत पूरी तरह से खराब है। इसके बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिली। लेकिन हमें विश्वास है, हमें जल्द न्याय मिलेगा।”

 

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