अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद क्या बोले भाजपा सांसद मनोज तिवारी

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (16 मार्च 2024): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के शराब नीति मामले में ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल को पेश ना होने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर बेल दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।

केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत ED के समन की अवेहलना करने पर मिली है। ईडी द्वारा दर्ज शिकायतों के मामले में उन्हें 15,000 रुपये के बेल बांड पर जमानत मिली है। वह जमानत पर हैं और अदालत ने उनसे ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने को कहा है। संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना उचित भी है।

बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शनिवार को अदालत में पेश हुए थे।

 

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