पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (13 मार्च 2024): दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना बाढ़ के मैदानों में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) को निर्देश दिया कि वह 2011 से यमुना बाढ़ के मैदानों में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ कोई तोड़फोड़ न करे।

बता दें कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें 4 मार्च के नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें निवासियों को 6 मार्च तक जगह खाली करने को कहा गया है। याचिकाकर्ता ने इन 800 लोगों के लिए वैकल्पिक आश्रय होने तक विध्वंस पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

 

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