सर्वोच्च न्यायालय से आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, तीन महीने में खाली करना होगा दफ्तर

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (05 मार्च 2024): शीर्ष अदालत से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर को 15 जून तक खाली करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने की निर्देश दिए हैं, आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए 3 महीने का समय दिया है।

चुनाव के बाद उन्हें जगह खाली करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपना दफ्तर खोलने के लिए जमीन के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करें। शीर्ष अदालत के मुताबिक राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। इस जमीन का उपयोग राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए होना था पर यहां एक अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण होने की बजाय अभी दफ्तर स्थित है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर हम आपको 3 महीने का अतिरिक्त समय दे रहे हैं और उसके बाद यह जमीन आपको खाली करनी होगी।।

 

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