टेन न्यूज नेटवर्क
लखनऊ (16 फरवरी 2024): उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फरमान जारी किया है। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए सभी प्रकार के हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हड़ताल करते हुए पाए जाने पर बिना वारंट के सीधे गिरफ्तारी होगी।
जानें पूरी डिटेल्स
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीनों के लिए किसी भी प्रकार के हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कार्य कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।हड़ताल करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
हड़ताल पर रोक क्यों
माना जा रहा है कि किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने के लिए सभी तरह के हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि यूपी सरकार पूर्व में भी यह फैसला ले चुकी है जब देश में कोरोना संकट जारी था, सरकार ने 2023 मई में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था।
बिना वारंट गिरफ्तारी के आदेश
आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत यूपी सरकार की ओर से लागू किया गया एस्मा एक्ट राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन और हड़ताल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस एक्ट के लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है तो बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।।
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