हल्द्वानी हिंसा मामले में संलिप्त आरोपियों पर कोर्ट ने की बड़ी कार्रवाई, संपत्ति जब्त करने के आदेश

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (15 फरवरी 2024): नैनीताल के हल्द्वानी में हुए हिंसा मामले में संलिप्त सभी आरोपियों को सिविल कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है।

सिविल कोर्ट ने आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

 

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