टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (5 फरवरी 2024): दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को महरौली के अंखूद जी मस्जिद वाले जमीन को 12 फरवरी तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने साथ में यह भी स्पष्ट किया कि उनका आदेश नागरिक प्राधिकरण को क्षेत्र में अन्य अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा।
बता दें कि अदालत दिल्ली वफ्फ बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें मस्जिद स्थित भूमि की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई थी। डीडीए ने बीते 30 जनवरी को अनधिकृत निर्माण बताते हुए मस्जिद, बहरुल उलूम मदरसा और विभिन्न कब्रों को तोड़ दिया था।
31 जनवरी को अदालत ने डीडीए से जवाब मांगा कि क्या मस्जिद गिराने से पहले कोई पूर्व सूचना दी थी। अदालत ने डीडीए को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। सोमवार को प्रबंध समिति ने दलील पेश करते हुए कहा कि धार्मिक समिति के पास किसी भी विध्वंस कार्रवाई का आदेश देने का अधिकार नहीं है।।
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