दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (20 जनवरी 2024): दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। पूरी दिल्ली में 18 जनवरी से धारा 144 लागू कर दी गई है। यह प्रतिबंध 15 फरवरी तक लागू रहेगा। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से गाइडलाइन भी जारी किया गया हैं।

गाइडलाइन के मुताबिक, पूरी दिल्ली में 18 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान दिल्ली के अंदर पैरग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग, पैरा मोटर, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

बता दें कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली के कमिश्नर द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। कमिश्नर द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर पैरग्लाइडिंग,एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस के उड़ाने के साथ-साथ इसकी ऑनलाइन खरीददारी पर भी रोक लगा दी गई है।

कमिश्नर के आदेश के अनुसार, इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के कमिश्नर संजय अरोड़ा के आदेश के अनुसार, दिल्ली- एनसीटी में 18 जनवरी से 15 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके बाद इसको हटाया जा सकता है।