दिल्ली से बाहर नहीं जाना है, मोबाइल नंबर दें; जेल से निकले सुपरटेक के चेयरमैन पर क्या-क्या पाबंदियां

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (17 जनवरी 2024): सुपरटेक के चेयरमैन आर.के.अरोड़ा को उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण कोर्ट से जमानत दी गई है। लेकिन कोर्ट ने कई शर्तों एवं हिदायतों के साथ यह जमानत दी है। कोर्ट की तरफ से कई हिदायतें भी दी गई है, कोर्ट की प्रक्रिया में वह पूरी तरह से साथ देते रहे। इसके साथ-साथ दिल्ली के बाहर जाने से सख्त मनाही रहेगी। एक महीने की जमानत को सिर्फ वह उपचार के कार्यों में ही इस्तेमाल करें और अन्य किसी कार्य में संलग्न ना हो।

कोर्ट की तरफ से यह भी हिदायत दी गई है कि वह अपने मोबाइल फोन को हमेशा स्विच ऑन रखें, उसे ऑफ ना करें, जांचकर्ता उनके मोबाइल को ट्रैक करते रहे इसके साथ-साथ उनके पासपोर्ट को भी कोर्ट की तरफ से जमा करने के आदेश दिए गए हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आर.के.अरोड़ा को 30 दिन की चिकित्सीय जमानत दी है। अदालत ने यह भी कहा है कि वह किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जिससे कानूनी प्रक्रिया में कोई दखल हो। सुपरटेक की स्थापना सन 1988 में की गई थी और एनसीआर में 80000 से अधिक अपार्टमेंट सुपरटेक के बने हुए हैं और अभी भी 25 प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है।।