CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी चरण-III किया लागू, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (14 जनवरी 2024): दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। कई स्थानों पर रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इस बीच सीएक्यूएम उप-समिति ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में जीआरएपी के चरण-III के अनुसार 8-सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

जीआरएपी चरण-III प्रतिबंधों में पत्थर क्रशरों के संचालन को बंद करना, एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना और पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध (परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों को छोड़कर) शामिल हैं।

एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगी। एनसीआर और जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं।’