दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कार चलाने पर प्रतिबंध, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (23 दिसंबर 2023): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल LMV (4 व्हीलर) चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध नए आदेश जारी होने तक लागू रहेगा। दिल्ली सरकार ने यह फैसला केंद्र द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने के निर्देश के बाद लिया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर यह जानकारी दी है।

दिल्ली सरकार ने आदेश में कहा है कि संशोधित जीआरएपी के संचालन के लिए उप समिति ने वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ दिल्ली में मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की समीक्षा की है। उप-समिति ने आदेश संख्या 120017/27/GRAP/2021/CAQM/2096-2249 दिनांक 22 दिसंबर 2023 के माध्यम से NCR में तत्काल प्रभाव से GRAP गंभीर वायु गुणवत्ता (दिल्ली AQI 401-450 के बीच) के चरण III के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

दिल्ली सरकार ने आदेश में कहा है कि संशोधित जीआरएपी के चरण- III और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार आदेश दिया गया है कि दिल्ली में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) चलाने पर (आपातकालीन सेवाओं में तैनात वाहनों, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहनों को छोड़कर) अगला आदेश दिए जाने तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू होगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई भी बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) सड़क पर चलते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की 1988 की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।