टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (11 दिसंबर 2023): सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिक पर आज सोमवार को अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है।
अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था, और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।” सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।”
बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का फैसला लिया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया था और यह केंद्र के अधीन आ गया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि केंद्र का फैसला संवैधानिक रूप से वैध था।