दिल्ली में 10 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जान लें पूरी डिटेल्स

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (04 दिसंबर 2023): दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा दिल्ली के सभी कोर्ट में 10 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम के चार बजे तक आयोजित की जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में, उन सभी गाड़ियों के (व्यवसायिक वाहनों सहित) भुगतान योग्य सभी चालान लिए जायेंगे, जो दिल्ली यातायात पुलिस वेबसाइट पर दिनांक 31.08.2023 तक लंबित हैं। साथ ही कहा है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भुगतान अयोग्य (Non Compoundable) चालान, जो कोर्ट में भे भेजा जा चुका, जो वर्चुअल कोर्ट से रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है, जो भुगतान हो चुका है, अथवा कोर्ट ने संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है, नहीं लिए जाएंगे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि प्रत्येक अदालत में 1000 चालान और नोटिस लिए जायेंगे, जो सभी कोर्ट परिसरों की 177 अदालतों में 10 दिसंबर को कुल 1,77,000 चालानों का निपटारा किया जायेगा। इन चालानों का भुगतान द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत और तीस हजारी न्यायालय परिसरों के किसी भी कोर्ट में कर सकते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि सभी चालान और नोटिस पर्ची वादियों द्वारा दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किये जायेंगे और न्यायालय परिसरों में प्रिंटआउट लेने या डाउनलोड करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। साथ ही बताया कि नोटिस और चालान को डाउनलोड करने और उसका प्रिंटआउट लेने के लिए आपको दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉग ऑन करना होगा। वेबसाइट का लिंक 06 दिसम्बर सुबह 10 बजे से खुल जाएगा और चालानों की तय सीमा पूरी होने तक खुला रहेगा।