RRTS प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, बीजेपी हमलावर

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (21 नवंबर 2023): दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रैपिड रेल प्रोजेक्ट में पैसा नहीं देने के लिए कड़ी चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? हम आपके (दिल्ली सरकार के) विज्ञापन बजट पर रोक लगा देंगे। हम इसे संलग्न करेंगे और इसे यहां ले जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि विज्ञापन के लिए दिल्ली सरकार का फंड प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर किया जाए। हालांकि, इस आदेश को एक सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित रखा और कहा कि अगर फंड ट्रांसफर नहीं किया गया तो आदेश लागू हो जाएगा। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला किया है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर अपना वीडियो शेयर करते हुए कहा कि “आज सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट को तुरंत RRTS फंड में स्थानांतरित करने की बात की है, और कड़ी फटकार लगाई है कि दिल्ली के विकास के इसलिए आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना चेहरा चमकाने के लिए आपके पास पैसा है। सितंबर 2023 में कोर्ट ने आपको कहा था पैसे जमा करने के लिए लेकिन आप कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते रहे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की आपको कोई चिंता नहीं है। अब जनता जान चुकी है कि आप उनको लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं।”

तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि “केजरीवाल ने सोचा कि वह कानून को मूर्ख बना देगा मगर इन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। RRTS परियोजना के लिए पैसा नहीं देना SC के आदेश की अवहेलना है व SC ने चेतावनी दी है अगर हफ्ते भर में फंड नहीं दिया तो वो दिल्ली सरकार के विज्ञापन फंड को RRTS को ट्रांसफर करने का आदेश देगी।”