टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (10 नवंबर 2023): दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में घटते भूजल पर चिंता जताई और कहा कि राज्य में धान की खेती चरणबद्ध तरीके से बंद करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “पंजाब में जल स्तर नीचे जा रहा है। हम वहां एक और रेगिस्तान नहीं चाहते। धान का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की जरूरत है।”
राष्ट्रीय राजधानी में आज हुई बारिश पर जस्टिस संजय किशन कौल का कहना है कि लोगों को सिर्फ प्रार्थना करनी है, कभी हवा आती है और मदद मिलती है, तो कभी बारिश होती है। जस्टिस कौल कहते हैं, ”भगवान ने लोगों की प्रार्थनाएं सुनी होंगी और हस्तक्षेप किया होगा, सरकार को धन्यवाद नहीं।”
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह चाहता है कि खेतों में आग रुके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “हमने एक पद्धति सुझाई, आप जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन खेत की आग को रोका जाना चाहिए। खेत में आग रोकने के लिए कुछ आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से पूछा कि वे पंजाब में जल स्तर को बहाल करने के लिए धान को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए दीर्घकालिक उपाय के रूप में क्या कदम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “हम चाहते हैं कि खेतों में आग रुके, हम चाहते हैं कि हवा की गुणवत्ता बेहतर हो। यह आपका मामला है कि यह कैसे होता है।” सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि किसान भी समाज का हिस्सा हैं और उन्हें अधिक जिम्मेदार होना होगा और हमें उनकी जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होना होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ”लेकिन लोगों को मरने के लिए नहीं मजबूर किया जा सकता।”
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजाब में किसान बहुत अच्छी तरह से संगठित हैं और सरकार से पूछते हैं कि वह किसान संगठनों से बात क्यों नहीं करती और उन्हें प्रेरित क्यों नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ”प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए, इसके लिए कल का इंतजार नहीं किया जा सकता।”
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि”परफॉर्म न करने का प्रयास न करें और फिर बोझ अदालत पर डालने की कोशिश न करें।” सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑड-ईवन पर नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।।