टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (06 नवंबर 2023): दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुनीता केजरीवाल पर दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराकर (दो वोटर आईडी कार्ड) कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी को निचली अदालत से मिले समन पर सोमवार को रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुनीता केजरीवाल की याचिका पर राज्य के साथ-साथ शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी की है। इसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से आरोप के संबंध में 18 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी और कोर्ट ने आदेश दिया है कि तब तक विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।
भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने जन प्रतिनिधि (आरपी) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सुनीता केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र (संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद) और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के तौर पर पंजीकृत थीं, जो आरपी अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन था।।