राजधानी में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (03 नवंबर 2023): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब होने पर गुरुवार को दिल्ली में GRAP का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने आज यानी शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, 2 नवंबर से अगले आदेश तक शहर में चार पहिये वाले बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा रहेगा।

दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर कोई बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) सड़कों पर चलता हुआ पाया गया तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 346 दर्ज किया गया है, जो कि ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। तो वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। लोधी रोड इलाके में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, आरके पुरम इलाके में 486 और IGI एयरपोर्ट (टी 3) के आसपास 473 है।।