1 अक्टूबर से नई MRP पर बिकेगा सामान, जब्त होगा पुराना माल*
जुलाई में जी.एस.टी. लागू होने के बाद सरकार ने कंपनियों को पुरानी एम.आर.पी. का माल खत्म करने के लिए तीन महीने यानि 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। अब 1 अक्टूबर से दुकानदार पुराने एम.आर.पी. पर सामान नहीं बेच पायेंगे। 30 सितंबर को सरकार की ओर से दी गई पुराने सामान बेचने की अवधि समाप्त हो रही है। अब वस्तुओं के नये दाम जी.एस.टी. के बाद सामान की कीमतों में आए बदलाव के आधार पर लागू होंगे। साथ ही अगर किसी दुकानदार के पास पुराने रेट वाला स्टॉक पाया गया तो वह जब्त हो जायेगा।