मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर आप नेता का बयान – सुप्रीम कोर्ट से नहीं है सहमत

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (30 अक्टूबर 2023): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो मनीष सिसोदिया बाद में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि 338 करोड़ रुपये के धन हस्तांतरण से संबंधित पहलू अस्थायी रूप से स्थापित हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन हम सम्मानपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं।

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट ने ED के खिलाफ काफी तीखी टिप्पणियां की थी। उन्होंने बार-बार ये पूछा कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा किस तरह से आया? ED उसका कोई भी सबूत नहीं रख पाई लेकिन इतनी तीखी टिप्पणी करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके विपरीत आदेश दिया है। हम सम्मानपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं। आगे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसपर निर्णय लिया जाएगा।”

गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को दिल्ली के तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह दोनों ही मामलों में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।