टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (30 अक्टूबर 2023): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका आज यानी सोमवार को खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो मनीष सिसोदिया बाद में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि 338 करोड़ रुपये के धन हस्तांतरण से संबंधित पहलू अस्थायी रूप से स्थापित हैं।
बता दें दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को दिल्ली के तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह दोनों ही मामलों में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।।