दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की संभावना को देखते हुए GRAP लागू, जानें क्या रहेगी पाबंदियां

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (21 अक्टूबर 2023): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू कर दिया है। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई से दी गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले सप्ताह प्रदूषण स्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली NCR में GRAP-2 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं। दिल्ली एनसीआर में GRAP-2 प्रतिबंधों के तहत कोयले और लकड़ी से चलने वाले स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध होगा; सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे; सड़कों की नियमित सफाई और उन पर पानी का छिड़काव किया जाए; ट्रैफिक पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करें कि ट्रैफिक जाम न हो ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।”

बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच “खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।